आज के समय में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अलग-अलग राज्य में राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजना चलाई जा रही है ठीक इसी क्रम में बिहार सरकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से महिला सहायता योजना को बनाया गया है जिसके माध्यम से सरकार की द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
सबसे पहले तो आप सभी महिलाओं की जानकारी के लिए बता दें कि इस महिला सहायता योजना के माध्यम से केवल बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही लाभ प्रदान किया जाएगा और अगर आप बिहार की स्थाई निवासी हैं और आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहती हैं तो आपका पात्र होना जरूरी होगा और इस योजना से जुड़ी हुई संपूर्ण पात्रता आर्टिकल में आगे वर्णन की गई है।
इस योजना को इसी उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है ताकि बिहार राज्य की ऐसी महिलाएं जो अपने पति से अलग हो चुके हैं उनको आजीविका चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। आपकी स्थिति भी कमजोर है और आपका अपने पति के द्वारा परित्याग किया जा चुका है आपको सूचना का लाभ मिल सकता है लेकिन सबसे पहले आपको इस योजना की संपूर्ण जानकारी को जानना जरूरी है तो आइए इसे जानते है।
Bihar Mahila Sahayata Yojana
बिहार महिला सहायता योजना को अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओ हेतु सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसके अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा ऐसी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जो अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला पूर्व में ही शादी कर चुके हैं परंतु उनके पति के द्वारा 2 वर्ष या फिर इससे अधिक समय अवधि से परित्याग कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को ₹25000 की एकमुश्त सहायता राशि प्राप्त होती है।
इसके अतिरिक्त इस योजना के लाभ के लिए ऐसी महिलाओं को भी पात्र माना जाएगा जो पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण पति अपने परिवार का भरण पोषण करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इस योजना का लाभ आपसे महिलाओं को कैसे प्राप्त हो सकता है आपको इस योजना का आवेदन कैसे पूरा करना है इसके लिए क्या जरूरी दस्तावेज है यह सभी प्रकार की जानकारी को जानने के लिए आपको आर्टिकल में जुड़े रहना है।
बिहार महिला सहायता योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता पूरी करनी होगी :-
- योजना के लिए महिलाओं का कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं को पात्र माना जाएगा।
- जिन महिलाओं को उनके पति द्वारा कम से कम 2 वर्षों से छोड़ दिया गया है वह पात्र होगी।
- आपका पति शारीरिक रूप से अपंग है तो इस स्थिति में इस योजना के लिए आप पात्र हैं।
- आवेदक महिलाओं की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष के मध्य मेंहोनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिलाओं की वार्षिक आय चार लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विधवा या मोसमात महिलाओं को इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
बिहार महिला सहायता योजना के लाभ
बिहार सरकार के द्वारा राज्य की तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं यशोदा के माध्यम से ₹25000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी।
साथ ही सहायता राशि के माध्यम से लाभार्थी महिलाएं स्वरोजगार भी स्थापित कर सकेंगे जिससे उनकी जीविका सफलतापूर्वक चलती रहे। यह योजना न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि इस योजना से महिलाओं की बुनियादी जरूरत भी आसानी से पूरी हो पाएगी।
बिहार महिला सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज
आप सभी बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को इस योजना का आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी :-
- घोषणा पत्र
- अनुशंसा पत्र
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सिग्नेचर आदि।
बिहार महिला सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आप सभी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत आवेदन को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा :-
- आवेदन करने के लिए आप सभी महिलाओं को नजदीकी जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय में पहुंचने की पश्चात बिहार महिला सहायता योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें और आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- अब आपको आवेदन फार्म को चेक कर लेना है एवं उसमें मांगी हुई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- आवश्यक विवरण दर्ज करनेके बाद आपको बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करने है।
- इतना करने के बाद में आपको अपना आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा कर देना है।
- अब आपकी आवेदन फार्म की कार्यालय अधिकारी के द्वारा जांच की जाएगी और सत्यापन किया जाएगा।
- सब कुछ सही होने पर ही आपको योजना का लाभ प्राप्त होना संभव है।