Govt Employees Transfer Start: सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से बेन हटा आवेदन फार्म 10 जनवरी तक

सभी सरकारी कर्मचारियों को हमारी सरकार ने नए वर्ष पर एक काफी बड़ा उपहार दिया है। दरअसल बात यह है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो काफी लंबे समय से अपने ट्रांसफर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब इन्हें इसका अवसर दिया जाएगा।

बताते चलें कि सरकार ने तबादलों पर बैन लगाया हुआ था जिसे अब हटा लिया गया है। ऐसे में अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने ट्रांसफर को लेकर क्या सूचना जारी की है। इस तरह से आप यह जान सकेंगे कि आप अपना ट्रांसफर करवाने हेतु कब तक आवेदन दे सकते हैं।

परंतु अगर आप नहीं जानते कि कैसे आप अपना तबादला करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो हमारा यह पोस्ट पूरा पढ़िए। आज इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट एम्पलाइज ट्रांसफर स्टार्ट से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप भी अपने ट्रांसफर के लिए आसानी के साथ अपना आवेदन जमा कर पाएंगे।

Govt Employees Transfer Start

सभी सरकारी कर्मचारी जो लंबे समय से अपना तबादला करवाना चाहते थे तो इन्हें सरकार ने काफी बड़ी राहत दी है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने नए साल के मौके पर अपने सरकारी कर्मियों को यह तोहफा दिया है। दरअसल पहले सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी अपना तबादला किसी दूसरे स्थान पर करवाना चाहते हैं तो अब वे अपना आवेदन दे सकते हैं। ट्रांसफर के लिए आप अपने आवेदन पत्र को 1 जनवरी से 10 जनवरी तक जमा कर सकते हैं।

तबादले को लेकर जयपुर में हटाया गया प्रतिबंध

शनिवार के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कैबिनेट बैठक आयोजित की थी। बताते चलें कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से प्रतिबंध को हटाया जाए। इस प्रकार से जयपुर के सीएम के द्वारा इस बात पर सहमति जताई गई है कि जयपुर के राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगे हुए बैन को हटा दिया जाए।

इसको लेकर बाकायदा सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। इस जारी आदेश के द्वारा इस बात की सूचना दी गई है कि अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर प्रतिबंध हटाया जाएगा।

केवल 10 दिनों के लिए प्रतिबंध हटाया गया है

यहां आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर प्रतिबंध केवल 10 दिनों के लिए ही हटाया है। ‌इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरी जगह पर अपना तबादला करवा लें, तो आपको 10 दिनों के भीतर ही अपना आवेदन देना होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि आप 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक अपना तबादला करवाने हेतु अपना फार्म जमा कर सकते हैं। यदि इस डेट के बाद आप आवेदन देते हैं तो वह माना नहीं जाएगा और ऐसी स्थिति में आपका ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। ‌

भाजपा विधायक और नेता द्वारा की जा रही थी मांग

काफी लंबे अरसे से भाजपा के विधायकों द्वारा और नेताओं के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध को हटाने की मांग की जा रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी सत्ता में थी और इस बार भी सत्ता में आई है। ऐसे में सरकार ने अपने कर्मचारियों की मांग को देखते हुए ट्रांसफर से 10 दिन के लिए प्रतिबंध हटा लिया है।

इसलिए अब जो भी सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि वे अपना ट्रांसफर किसी दूसरे शहर या राज्य में करवा लें, तो ऐसे में इन्हें 10 दिन का समय दिया जाएगा। ध्यान रहे कि 10 जनवरी के बाद किसी भी सरकारी कर्मी का, तबादले को लेकर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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