सरकार के द्वारा राज्य के गरीब बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना जैसी योजना को शुरू किया गया है जिसकी जानकारी आप सभी राजस्थान के स्थाई निवासियों को भी होना जरूरीहै।
यह योजना विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए लाई गई है जो 2021 से किसी दुर्लभ बीमारी का शिकार है, और वह आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इस योजना के तहत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को आयुष्मान बाल संबल कार्ड जारी किया जाएगा।
अगर आपके परिवार में भी कोई बच्चा दुर्लभ बीमारी का शिकार है तो आप भी आसमान बाल संभल कार्ड के माध्यम से किसी भी सरकारी या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं और बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आज मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की जानकारी बता रहे।
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का नोटिफिकेशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। बता दे कि राज्य के दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान पाल संबल योजना की घोषणा की गई है और यह केवल राजस्थान राज्य तक सीमित है।
राजस्थान सरकार के द्वारा यह प्रयास बच्चों के लिए किसी वरदान से काम नहीं होने वाला है, जो अच्छे उपचार के अभाव में जीवन के रोकथाम का सामना कर रहे है। इस योजना के तहत लाभ हेतु आपको संबल कार्ड बनवाना होगा जिसके लिए आपको आवेदन करना जरूरी है जिसकी जानकारी आर्टिकल में आगे बताई गई है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का उद्देश्य राजस्थान के ऐसी बालक या बालिका को जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है उन सभी को समुचित इलाज देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना है और उनकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।
बीमारी से पीड़ित बच्चों को सही समय पर पात्रता अनुसार लगातार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा कर लाभार्थियों को संभल प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के लिए पात्रता
अगर हम इस योजना के अंतर्गत पात्रता की बात करें तो यह निम्न प्रकार है :-
- सबसे पहले तो आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- साथ ही बालक बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- इसके अलावा योजना के तहत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाण के आधार पर बालक बालिकाओं को पत्र माना जाएगा।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की जानकारी
इस योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका वर्णित अनुदान या फिर आर्थिक सहायता के साथ-साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की तहत भी लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य माने जाते हैं।
दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका के माता-पिता या अभिभावक के लिए आयु सीमा का कोई भी नियम नहीं है यदि बालक या बालिका का उक्त बीमारी से स्थाई रूप से ठीक होने पर या फिर किसी कारण मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता निरस्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- बच्चे का आधार कार्ड
- अभिभावक का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के अंतर्गत आपको आवेदन ऑनलाइन माध्यम से पूरा करना होगा और आप सभी अभिभावक अपने बच्चों के लिए आयुष्मान बाल संभल कार्ड बनवाने के लिए मैट्रिक्स कंप्यूटर सेंटर पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आपको बता दे कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है यह निःशुल्क सुविधा है।
इसके अलावा राजस्थान सरकार ने कुछ सरकारी कैंप भी जहां बच्चों की जान संबल कार्ड बनाने में मदद की जाएगी और इन शिवरों के अंतर्गत बच्चों के माता-पिता बिना किसी समस्या के इलाज ढूंढ सकेंगे और आवश्यक दस्तावेज भी जमा कर सकेंगे।