आप देश के ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आप पीएम आवास ग्रामीण हेतु अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इन 10 जरूरी शर्तों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। दरअसल सरकार ने योजना से संबंधित 10 अनिवार्य शर्तें लागू की हैं।
तो अगर आप इन शर्तों का पालन करते हैं तभी आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण का फायदा होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के आपको पक्के मकान के लिए सरकार से वित्तीय मदद मिल जाए, तो आपको सरकार द्वारा बनाई गई इन सारी शर्तों को मानना होगा।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको पीएम आवास योजना रिजेक्ट फॉर्म की जानकारी देंगे। हम आज आपको बताएंगे कि कौन से लोगों के आवेदनों को अब खारिज किया जा रहा है। इसलिए योजना की सारी शर्तों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस पोस्ट को पूरा पढ़िए।
PM Awas Yojana Reject Form
देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जिन नागरिकों ने पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई किया है तो अब सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बताते चलें कि इस योजना के अंतर्गत सारे प्राप्त आवेदनों की सत्यता को जांचा जाएगा।
इस कार्य को सर्वे के माध्यम से संपन्न किया जाने वाला है और ऐसे लोग जो सर्वे में अपात्र पाए जाएंगे इनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि जानकारी ना होने की वजह से ऐसे बहुत सारे ग्रामीण निवासी हैं जो योजना की पात्रता को सही से नहीं जानते हैं।
ऐसे ग्रामीण निवासी अज्ञानता के कारण अपना आवेदन जमा कर देते हैं लेकिन इनके आवेदन को फिर खारिज कर दिया जाता है। यहां आपको हम यह भी बता दें कि पीएम आवास ग्रामीण योजना के पात्र पाए जाने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार से मिलती है।
पीएम आवास योजना रिजेक्ट फॉर्म क्यों होगा
पीएम आवास योजना रिजेक्ट फॉर्म इसलिए होगा क्योंकि जो लोग अपात्र हैं इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा है कि आवेदन देने वाले नागरिकों की पात्रता और अपात्रता को ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा।
इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर वाल राइटिंग के द्वारा पात्रता रखने वाले नागरिकों के नाम घोषित किए जाएंगे। तो इस तरह से सभी ग्रामीण निवासियों के आवेदन तभी स्वीकार होंगे जब वे पात्रता रखते होंगे।
पीएम आवास योजना रिजेक्ट फॉर्म की 10 शर्तें
पीएम आवास योजना के तहत सर्वे में जिन लोगों को अपात्र माना जाएगा इसके लिए 10 शर्तें इस प्रकार से रखी गई हैं :-
- ऐसे निवासी जिनके पास थ्री व्हीलर या फिर फोर व्हीलर है जोकि मोटर से संचालित होते हैं तो इन्हें अपात्र माना गया है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास यंत्र संचालित कृषि यंत्र फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर इत्यादि हैं तो इन्हें फायदा नहीं मिलेगा।
- जिन ग्रामीण निवासियों के पास 50 हजार रुपए से ज्यादा लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड है इनको भी अपात्र घोषित किया गया है।
- अगर किसी परिवार में कोई सरकारी सदस्य है तो इन्हें भी अपात्र माना गया है।
- ग्रामीण परिवार का कोई व्यक्ति अगर हर महीने 15 हजार रुपए कमाता है तो इन्हें भी योजना के तहत फायदा नहीं मिलने वाला।
- ऐसे नागरिक जिनका अकृर्षित उद्योग है और वह भारत सरकार के तहत पंजीकृत है तो इन्हें भी फायदा नहीं मिलेगा।
- जो परिवार इनकम टैक्स जमा करते हैं इन्हें भी अपात्र माना गया है।
- ऐसे परिवार जो व्यवसाय कर चुके हैं वे भी अपात्र हैं।
- परिवार के पास 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित जमीन नहीं होनी चाहिए।
- जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या फिर इससे भी ज्यादा असंचित भूमि है इन्हें भी अपात्र माना गया है।
इन 5 वर्ग के लोगों को मिलेगा लाभ
पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने ऐसे 5 वर्ग के निवासियों को चुना है जिन्हें योजना का पात्र माना गया है जैसे :-
- ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं।
- भिखारी और निर्बल परिवार।
- जो परिवार मैला धोने वाले वर्ग से संबंध रखते हैं।
- वैधानिक दृष्टि से स्वतंत्र बंधुआ मजदूर।
पीएम आवास योजना के लिए पात्रता
पीएम आवास योजना के पांच पात्रता रखने वाले वर्गों के बारे में बताया है इनके अलावा भी सरकार ने निम्नलिखित पात्रता शर्तें भी रखी हैं :-
- परिवार के पास एक कच्चा कमरा होना चाहिए जिसकी छत और दीवार भी कच्ची हो।
- केवल ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जिनके घर में 16 साल से लेकर 59 साल तक की आयु वाला कोई व्यस्क सदस्य नहीं होगा।
- लाभ लेने के लिए जरूरी है कि परिवार की मुखिया महिला होनी चाहिए।
- ऐसे परिवार जिनमें दिव्यांग सदस्य होते हैं और घर में कोई भी दूसरा व्यस्क सदस्य नहीं होता।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवार जिनके घर में 25 साल की उम्र से ज्यादा का कोई पढ़ा लिखा सदस्य नहीं होता।
- भूमिहीन परिवार जिनकी कमाई का मुख्य जरिया मजदूरी करना होता है।
पीएम आवास योजना के सर्वे में की जाएगी कड़ी जांच
पीएम आवास योजना के अंतर्गत इस बार सर्वे में अत्यधिक कड़ी जांच की जाएगी। यहां आपको बता दें कि इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा विकासखंड और जनपद स्तर पर प्राप्त होने वाले आवास से जुड़े हुए आवेदन पत्र का समाधान किया जाएगा।
इस प्रक्रिया को करते समय संपूर्ण विवरण को रजिस्टर में लिखा जाएगा और इसमें की गई कार्यवाही का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया गया होगा। आवासीय सर्वेक्षण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से पूरे किए जाएंगे।
इस प्रकार से जितने भी आवेदन फार्म भरे जाएंगे इनके सत्यापन के लिए एक अलग टीम रखी जाएगी। तो फिर पात्रता की जांच के बाद फिर टीम के द्वारा प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।