अगर आप बिहार के स्थाई निवासी हैं और अगर आप अपने संयुक्त परिवार के राशन कार्ड से अपने परिवार का एक अलग सी राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको आर्टिकल में एक ऐसी आवश्यक प्रक्रिया से अवगत करवाएंगे जिससे आप आसानी से राशन कार्ड बनवा सकेंगे।
आप सभी राशन कार्ड धारकों की जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा राशन कार्ड विभाजन से संबंधित ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध करवाई गई है जिसकी सहायता से आप आसानी से संयुक्त परिवार का राशन कार्ड को अलग करके अपने परिवार का राशन कार्ड बनवा सकेंगे।
यदि आपको भी अपने परिवार का अलग से राशन कार्ड बनवाना है तो निश्चित तौर पर आपको आर्टिकल में दी जाने वाली जानकारी उपयोगी होने वाली है इसलिए इस आर्टिकल में दी जाने वाली जानकारी को आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक एवं आर्टिकल को अंत तक पढ़ना जरूरी है जिससे आप संपूर्ण जानकारी जान पाए।
Ration Card Split Online
जैसा कि आपको पता होगा कि संयुक्त परिवारों के अलग हो जाने के बाद अनेक परिवारों को अपने हिस्से का राशन कार्ड बनवाने की जरूरत होती है और अब बिहार सरकार के द्वारा अपने हिस्से का राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। आपको बता दे की आप परिवार का राशन कार्ड अब घर बैठे आसानी से अलग करवा सकते हैं।
बिहार सरकार के द्वारा संयुक्त परिवार से राशन कार्ड अलग करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है जो काफी सरल, सुविधाजनक और मुफ्त है और इसकी जानकारी हम आपको विस्तृत रूप से देंगे इसके अलावा संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ के बारे में भी बताएंगे।
राशन कार्ड स्प्लिट के लिए पात्रता
राशन कार्ड विभाजन के लिए आप सभी को नीचे दी गई पात्रता को पूरा करना आवश्यक है :-
- आपका बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाले के पास में पहले से राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या राजनीतिक पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास में चार पहिया या तिपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
राशन कार्ड स्प्लिट के लाभ
- राशन कार्ड विभाजन की ऑनलाइन प्रक्रिया होने से समय और धन की बचत हो सकेगी।
- राशन कार्ड विभाजन के लिए आप घर बैठकर आवेदन कर सकते हैं।
- मुफ्त सेवा उपलब्ध।
- पारदर्शिता और त्वरित प्रक्रिया।
राशन कार्ड स्प्लिट हेतु आवश्यक दस्तावेज़
राशन कार्ड विभाजन हेतु आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड।
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता पासबुक।
- परिवार का एक संयुक्त फोटो।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
राशन कार्ड स्प्लिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आवेदन के लिए बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Apply for Online RC” का विकल्प चुनें और New user Sign up for MeriPehchaan पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें आवश्यक जानकारी दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा जिसकी सहायता से आप लॉगिन कर ले।
- इसके बाद डैशबोर्ड पर “Ration Card Split” के विकल्प पर क्लिक करें जिससे आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज करें।
- अब आप अपनी सभी आवश्यकता भी स्कैन करके अपलोड करें और फिर Final Submission पर क्लिक करें।
- आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद मिलेगी जिसका प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रखना है।