राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र के गरीब श्रमिक परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ में राज्य सरकार के द्वारा श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से पात्र श्रमिकों को आवासीय सुविधा प्राप्त होगी।
यदि आप राजस्थान के स्थाई निवासी हैं और आप श्रमिक वर्ग से संबंध रखते हैं तो आपको इस योजना की पूरी जानकारी जान लेनी चाहिए क्योंकि आपको इस योजना के माध्यम से लाभ हो सकता है। अगर आपके पास में स्वयं की भूमि है परंतु आप स्वयं का पक्का मकान बनवा पाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।
जिस किसी भी व्यक्तियों को श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना है उन सभी के लिए आर्टिकल में दी जाने वाली जानकारी उपयोगी साबित होगी और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको योजना के लाभ हेतु आवेदन करना होगा जिसके बारे में हम आर्टिकल में चर्चा करने वाले हैं तो आइए लेख को शुरू करते हैं।
Shramik Sulabh Awas Yojana
श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य के श्रमिक वर्ग के गरीब व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध कराना है ताकि गरीब श्रमिकों का भी अपना एक पक्का मकान बन सके। इस योजना के लाभ के लिए आपको इसका ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा जिसके लिए पात्रता और दस्तावेजों का होना जरूरी होता है।
आप सभी श्रमिकों की जानकारी के लिए बता दें कि श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा पात्र व्यक्तियों को 150000 रुपए तक की वित्तीय राशि को लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जिसको प्राप्त करके आसानी से लाभार्थी अपना पक्का मकान बनवाकर तैयार कर सकते हैं।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से राजस्थान के सभी गरीब पात्र परिवारों को लाभ प्राप्त होगा।
- सभी लाभार्थियों को 150000 रुपए की वित्तीय राशि प्राप्त होगी।
- आप सभी व्यक्ति इस योजना के तहत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन पूरा कर सकते हैं।
- योजना के शुभारंभ से राजस्थान के गरीब श्रमिकों की आवास की समस्या खत्म होगी।
श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य
श्रमिक सुलभ आवास योजना इसलिए जारी किया गया है ताकि राजस्थान राज्य के ऐसे नागरिक जो अत्यंत गरीब है और जो स्वयं की सहायता से पक्का मकान नहीं बना सकते है उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी जिसे प्राप्त करके वे नागरिक मकान का निर्माण करवा सकेंगे। इस योजना का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक गरीब नागरिक को श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ प्रदान करना है।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता
- इस योजना के लिए आपका राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- आवेदक संनिर्माण कर्मकार मंडल में न्यूनतम एक साल से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है।
- आवेदक के पास आवास निर्माण हेतु स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 250000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले के पास स्वयं का बैंक अकाउंट और आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है।
श्रमिक सुलभ आवास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड इत्यादि।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की ऑफिशल वेबसाइट को ओपन करना है।
- अब होम पेज में दिए BOCW Board के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको स्कीम्स के विकल्प क्लिक करना है जिसके बाद नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज में श्रमिक सुलभ आवास योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें मांगी जाने वाली जानकारी को दर्ज कर दे।
- अब आप आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें।
- इसके बाद में नीचे दिए हुए सबमिट बटन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अंत में आवेदन फार्म का सुरक्षित प्रिंट आउट निकाल लेना है।