वर्तमान में राज्य में अलग-अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और ठीक इसी योजनाओं में से एक उद्योगिनी योजना है जो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कर्नाटक सरकार के द्वारा गरीब और जनजातियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गईहै।
अगर आप भी कर्नाटक की स्थाई निवासी महिला है और आप स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखती हैं सुनिश्चित तौर पर आपको सूचना कल प्राप्त हो सकता है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के माध्यम से आप सभी महिलाएं खुद का उद्योग चालू कर सकती हैं। योजना के अंतर्गत अगर आपको लाभ लेना है तो सर्वप्रथम तो आपको इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप इसका रजिस्ट्रेशन माइक्रोस्कोप बैंक शाखा में जाकर पूरा कर सकती है और अगर आवेदन की प्रक्रिया नहीं पता है तो आप आर्टिकल को पूरा पढ़ें और आवेदन की जानकारी प्राप्त कर ले।
Udyogini Yojana Apply Online
उद्योगिनी योजना को कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए चलाए जा रहा है जिसके माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को ₹30000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना उद्योग आसानी से चला सकेगी और साथ में लाभार्थी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
योजना के अंतर्गत आवेदन को पूरा करने से पहले आप सभी के पास में पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज होना भी जरूरी है जिसकी जानकारी आर्टिकल में आगे बताई गई है। अगर आप जो इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाता है तो आप आसानी से अपना उद्योग खोल सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं तो आइए उद्योग योजना की विस्तृत जानकारी को आगे बढ़ते हैं।
उद्योगिनी योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने हेतु 30000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- लाभार्थी महिलाओं को स्वयं का जब से शुरू करने हेतु राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति दी जाएगी।
- योजना से प्राप्त लोन पर महिलाओं के लिए कोई भी ब्याज दर लागू नहीं होगी।
- इस योजना के माध्यम से कर्नाटक राज्य की स्वयं का रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा।
उद्योगिनी योजना का उद्देश्य
कर्नाटक सरकार के द्वारा उद्योगिनी योजना को शुरू करने का उद्देश्य यही है जो महिलाएं स्वयं का व्यवसाय शुरू तो करना चाहती है परंतु उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है जिससे रोजगार शुरू नहीं कर पा रही है और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
राज्य की सभी माताएं और प्रतिभाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से आप सभी लाभार्थी महिलाओं को ₹300000 तक का ऋण भी प्राप्त हो सकता है जो बिना किसी ब्याज दर के प्रदान किया जाएगा।
उद्योगिनी योजना के लिए पात्रता
- इस योजना के तहत महिलाओं का कर्नाटक राज्य मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए महिलाओं की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत महिलाओं की आयु अधिकतम 55 वर्ष तक की होनी चाहिए।
- सभी अभी तक महिलाओं के पास स्वयं का जब से शुरू करनी हेतु प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।
- महिलाओं के पास स्वयं का बैंक अकाउंट और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी होनी चाहिए।
उद्योगिनी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
आप सभी महिलाओं के पास में उद्योगिनी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज जरूरी होंगे जो इस प्रकार है :-
- महिला का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण।
उद्योगिनी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- इस योजना के आवेदन हेतु आप सभी महिलाओं को अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा।
- बैंक शाखा में पहुंचने के पश्चात किसी अधिकारी से संबंधित योजना की जानकारी प्राप्त करनी है।
- अब आपको योजना से जुड़े हुए एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त कर लेना है।
- अब एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करें और मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सही भरे।
- इतना करने के बाद आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करें।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो को लगाना है और हस्ताक्षर कर देने हैं।
- अब पुनः आवेदन फार्म की जांच करें और बैंक शाखा में आवेदन फार्म को जमा कर दें।
- इस तरह आसानी से आप सभी महिलाएं उद्योगिनी योजना के अंतर्गत आवेदन को पूरा कर सकती हैं।