Viklang Pension Yojana: विकलांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज के समय में राज्य में ऐसी अनेक प्रकार की सुविधाजनक योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिसके माध्यम से राज्य के गरीब जरूरतमंद लोगों को अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं और ठीक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए भी एक नई योजना शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ में एक नई योजना शुरू की गई है जिसे उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के नाम से जाना जा रहा है और यह एक ऐसी योजना होने वाली है जिसके माध्यम से पात्र विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार के द्वारा हर महीने सहायता राशि दी जाएगी।

आप सभी की जानकारी के लिए बताते चलें की उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था और इस योजना को उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत राज्य के ऐसे व्यक्ति लाभ प्राप्त करते हैं जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग होते है।

Viklang Pension Yojana

विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आप सभी भी पत्र विकलांग व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने के लिए इसका ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पूरा करना होगा जिसे आप सभी विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल पर जाकर आसानी से पूरा कर सकते हैं और आवेदन के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती है जिसकी जानकारी आर्टिकल में आगे मौजूद है।

इस योजना के माध्यम से यदि आपके पत्र पाया जाता है और आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है तो आप सभी पत्र विकलांग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर महीने ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और यह आर्थिक सहायता आपको अपनी आजीविका चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विकलांग पेंशन योजना के लाभ

  • इस विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से पात्र व्यक्ति को हर महीने सहायता प्राप्त होगी।
  • राज्य सरकार के द्वारा जरूरतमंद विकलांग व्यक्ति को हर महीने ₹500 दिए जाएंगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त होने से विकलांग व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने आर्थिक मदद मिलेगी।
  • उत्तर प्रदेश के वे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग है उनका लाभ प्राप्त होगा।

विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दी गई आवश्यक पात्रता को पूरा करना होता है जो निम्नलिखित है –

  • सर्वप्रथम तो आपका उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • यदि कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत है तो वह पात्र नहीं माना जाएगा।
  • विकलांग व्यक्ति के पास में मोटरसाइकिल या कार नहीं होनी चाहिए।
  • जो व्यक्ति शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है वह पात्र माने जाएंगे।
  • यदि विकलांग व्यक्ति को पहले से ऐसी ही किसी योजना का लाभ मिल रहा है तो वह पात्र नहीं होगा।

विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना के अंतर्गत आवेदन को पूरा करने के लिए आप सभी नागरिकों के पास नीचे दिए निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है :-

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक इत्यादि।

विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना के आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट पर पहुंचने के बाद में होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • होम पेज पर उपलब्ध दिव्यांग पेंशन योजना के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करने पर आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा जिसमें ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें विकलांगता संबंधित एवं व्यक्तिगत विवरण को दर्ज करना है।
  • इसके बाद में आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा।
  • अंत में आपको आवेदन फार्म को सबमिट कर देना है और इसका सुरक्षित प्रिंटआउट निकाल लेना है।
  • इस तरह से आपका उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन पूरा हो जाएगा।

Leave a Comment

Join Telegram